इंडिया से बदलकर भारत करनेवाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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नई दिल्ली। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत होने का इंतजार कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करनेवाली याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की कॉपी को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाए वहीं फैसला होगा।

पहले इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन फिर इसे आज यानी बुधवार के लिए टाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान में बदलाव करे और इंडिया शब्द को बदलकर हिंदुस्तान या फिर भारत कर दे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता के लिए भारत शब्द को संविधान में जोड़ना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद-1 में बदलाव किया जाए। इस अनुच्छेद के तहत नाम है। इसमें भारत या हिंदुस्तान दर्ज होना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद-1 में इंडिया का इस्तेमाल है। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद इस इंग्लिश नाम को बदलकर भारत नाम दर्ज होना चाहिए। भारत की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद-1 में बदलाव होना चाहिए और भारत नाम वहां दर्ज होना चाहिए और इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए