आयकर रिफंड में गड़बड़ी हो तो ऐसे डालें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट

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नई दिल्ली। Income Tax Rectification Request: आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष के पिछले 8 महीनों में 1.29 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिफंड जारी कर चुका है। आयकर विभाग द्वारा एक करदाता को रिफंड तब जारी किया जाता है जब करदाता द्वारा चुकाया गया टैक्स, उसकी टैक्स देनदारियों से ज्यादा बैठता है।

अगर करदाता द्वारा डाले गए रिफंड दावे की राशि और विभाग की रिफंड राशि में अंतर है तो करदाता रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट (Income Tax Rectification Request) डाल सकता है। यह रिक्वेस्ट आयकर कानून के सेक्शन 154(1) के तहत डाली जाती है। आइए जानते हैं कि नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाता रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे डाल सकता है….

ये स्टेप्स करें फॉलो

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।
  • ‘सर्विसेज’ के तहत ‘Rectification’ पर क्लिक करें।
  • रेक्टिफिकेशन पेज पर ‘न्यू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें।
  • करदाता का पैन पहले से फिल होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स सिलेक्ट करें।
  • इनकम टैक्स सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉपडाउन से असेसमेंट ईयर चुनना होगा और कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा। करदाता को इनकम टैक्स के लिए सबसे नया इंटीमेशन रेफरेंस नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। अगर वेल्थ टैक्स का विकल्प चुना है तो सीधा कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा।