अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, 1 जनवरी 22 से लागू होगा नया नियम

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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। RBI ने बैंकों को वित्तीय-गैर वित्तीय एटीएम ट्रांजेक्शन फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। RBI ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

RBI ने फ्री ट्रांजेक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बैंक अभी ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज वसूलते हैं। इसमें टैक्स शामिल नहीं हैं। RBI ने कहा है कि इंटरचेंज फीस ज्यादा होने के कारण लागत की भरपाई के लिए बैंक ग्राहकों से फ्री ट्रांजेक्शन के बाद लिए जाने वाले चार्ज में बढ़ोतरी कर सकेंगे। RBI के मुताबिक, फ्री ट्रांजेक्शन के बाद बैंक अपने ग्राहकों से प्रति ट्रांजेक्शन 20 के स्थान पर 21 रुपए ले सकेंगे। एटीएम से कैश निकासी पर लिए जाने वाले चार्ज में करीब 7 साल बाद बढ़ोतरी की गई है।

RBI ने एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े इंटरचेंज चार्ज में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब सभी बैंक अपने एटीएम ट्रांजेक्शन का इंटरचेंज चार्ज बढ़ा सकेंगे। इस बदलाव के बाद बैंक गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन चार्ज को 5 रुपए से 6 रुपए और वित्तीय ट्रांजेक्शन चार्ज को 15 से 17 रुपए कर सकेंगे। हालांकि, इंटरचेंज चार्ज ग्राहकों से नहीं वसूला जाता है। इंटरचेंज ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में 9 साल बाद बदलाव हुआ है। यह नए नियम 1 अगस्त 2021 से लागू होंगे।

RBI ने कहा है कि नियमों में बदलाव के बाद भी ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम पर भी फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। मौजूदा समय में बैंक ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजेक्शन और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजेक्शन फ्री की सुविधा मिलती है।