अब सिर्फ 130 रुपये मासिक में मर्जी से चुनें 100 टीवी चैनल

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कोटा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होंगे। इससे घर में डीटीएच या केबल पर टीवी देखने वाले उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क लगभग आधा हो सकता है। सामान्य घरेलू उपभोक्ता चाहें तो महज 130 रुपए में 100 चैनल देख सकेंगे और वो भी अपनी मर्जी के अनुसार।

यानी, कोई भी केबल ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्राहकों पर जबरन पैकेज नहीं थोप सकेंगी। देशभर में इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्राई के नए नियमों के अनुसार 100 चैनल के लिए 130 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा।

इनमें ग्राहक की मर्जी के 65 फ्री टू एयर चैनल, दूरदर्शन के 23 चैनल, तीन म्यूजिक चैनल, तीन न्यूज चैनल और तीन मूवी चैनल शामिल होंगे। हालांकि, मासिक 130 रुपए किराये पर जीएसटी अलग से लगेगा।

फिलहाल, शहर में केबल उपभोक्ता हर महीने औसतन 250 से 350 रुपए भुगतान कर रहे हैं, जबकि डीटीएच पर 400 से 500 रुपए मासिक चुकाना पड़ रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ता अपने इच्छित चैनल चुनकर मासिक किराया खुद ही सीमित कर सकेंगे।

पेड चैनल्स के शुल्क दिखाना जरूरी, मर्जी से चुने ग्राहक :
ट्राई द्वारा तय नियमों के अनुसार सभी चैनल कंपनी को अपने-अपने चैनल के फ्री टू एयर या पेड होने की जानकारी ग्राहक को देनी होगी। इसमें यह भी जरूरी होगा कि किस चैनल के लिए कितना मासिक शुल्क ग्राहक से वसूला जाएगा। ऐसे में ग्राहक अपनी मर्जी से उस पेड चैनल का मासिक शुल्क देखकर तय करेगा कि उसे वो चैनल देखना भी है या नहीं।

देश में 867 रजिस्टर्ड टीवी चैनल, 309 पे-चैनल :
ट्राई के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में टीवी इंडस्ट्री की वर्ष 2017 में रेवेन्यू तकरीबन 66 हजार करोड़ रुपए थी। इनमें 358 ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के देशभर में 867 टीवी चैनल व 309 पे-चैनल हैं। ये देश में 1469 एमएसओ और तकरीबन 60 हजार केबल ऑपरेटर्स व 6 डीटीएच कंपनियों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं।

ग्राहकों के लिए कस्टमर केयर सेंटर भी लगाना होगा :
डीटीएच या केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों के लिए कस्टमर केयर सेंटर स्थापित करना होगा। साथ ही ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करना होगा, जिन पर ग्राहकों की शिकायत दर्ज होने और इनके निस्तारण की पूरी जानकारी होगी। मासिक शुल्क के लिए ग्राहक को बिल और भुगतान की रसीद भी देनी होगी।

कई चैनल तो 90 फीसदी से कम रेट पर आए :
ट्राई की ओर से गत माह जयपुर में मीटिंग हुई थी, इसमें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, डीटीएच व केबल ऑपरेटर्स के साथ उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति व इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोगों ने शिरकत की थी।

इसी में सामने आया कि ट्राई के नए नियमों से सबसे ज्यादा फायदा आम दर्शक को होगा। कई चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स या अन्य बिचौलिए माध्यम की वजह से बहुत ज्यादा रेट पर ग्राहक को देखने को मिल रहे थे।

डिस्कवरी सहित कई चैनल तो नए नियमों की वजह से तकरीबन 90 फीसदी कम दर पर देखे जा सकेंगे। औसतन एक उपभोक्ता का डीटीएच या केबल का बिल आधा तो होगा ही, क्योंकि वर्तमान में आधे से ज्यादा चैनल उपभोक्ता देखते ही नहीं हैं।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई :
ट्राई के निर्देशानुसार नए नियमों के तहत उपभोक्ता जितने चैनल देखना चाहेंगे, उन्हें सिर्फ उन्हीं का पेमेंट करना होगा। इसके लिए डीटीएच या केबल ऑपरेटर्स को हर चैनल के लिए तय शुल्क की जानकारी यूजर गाइड में देनी होगी। सभी डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर के लिए इन नियमों की पालना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।