अब ट्रेन में सफर से 24 घंटे पहले बदल सकते हैं ई-टिकट में नाम

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    कोटा। ट्रेन के ई-टिकट पर यात्री का नाम आवश्यकता होने पर बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ परिस्थियों और कुछ ही स्टेशन की बुकिंग के लिए ऐसा करने की इजाजत है। ई-टिकट पर नाम बदलवाने के प्रोसेस के लिए यात्री को पास के रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस जाना होगा। साथ में ई-रिजर्वेशन टिकट की प्रिंट हुई स्लिप और जो यात्रा कर रहा है, उसकी ओरिजनल फोटो आईडी लेकर जाना होगा।

    ट्रेन चलने के लिए तय समय से 24 घंटे और 48 घंटे पहले नाम बदला जा सकता है। 24 घंटे पहले लिखित में एप्लीकेशन देने से रिजर्व टिकट परिवार के अन्य सदस्य के नाम ट्रांसफर की जा सकती है। यात्री मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का स्टूडेंट है तो भी नाम बदला जा सकता है। उसके लिए शर्त है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले रिक्वेस्ट की जाए।

    ई-टिकट के बदले में उसी इंस्टीट्यूट के दूसरे स्टूडेंट का नाम हो सकता है। एनसीसी के ग्रुप के यात्री का भी नाम बदला जा सकता है। यदि ग्रुप हैड यात्रा से 24 घंटे पहले लिखित रिक्वेस्ट करे तो टिकट दूसरे कैडेट के नाम हो सकता है।

    डिस्काउंट के टिकट पर लागू नहीं होगा नियम
    यात्री एक सरकारी कर्मचारी है तो उसके ड्यूटी पर जाने का उचित अधिकार हो। साथ ही उसने ट्रेन छूटने के शेड्यूल से 24 घंटे पहले लिखित में एप्लीकेशन दी हो। ये बदलाव तभी लागू हो सकते हैं जब टिकट बगैर किसी डिस्काउंट या कोटा के बुक किया गया हो।