अनिल देशमुख की जमानत के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली। सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सीबीआई ने अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है। 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।

नवंबर में मुंबई की विशेष अदालत में अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब सीबीआई ने देशमुख की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 12 दिसंबर को दिए आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। अब इसी तो लेकर सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख पिछले 11 महीनों से जेल में बंद थे। बॉम्‍बे हाई कोर्ट से उनको राहत तो जरूर मिली लेकिन सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में रुख करना देशमुख की मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

ईडी ने किया था जमानत का विरोध: बता दें कि, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को जमानत देने का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि ये मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। इससे देश के हितों को खतरा हो सकता है, इसलिए अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।