अटल पेंशन योजना में 30 जून तक नहीं होगा ऑटो डेबिट

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नई दिल्ली। कोरोनावायरस से कारण देश में लॉकडाउन में अंसगठित क्षेत्र के कामगारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (पीएफआरडीए) ने लोगों को राहत दी है। इसके तहत अटल पेंशन योजना में अब 30 जून 2020 तक अंशदान अपने आप (ऑटो डेबिट) नहीं कटेगा।

भारत सरकार की खास स्कीम अटल पेंशन योजना में करीब 2.23 करोड़ अंशधारक हैं। इसमें ज्यादातर संख्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है। इसमें अंशदान कैश या नगदी की जगह ऑटो डेबिट के जरिए की जाती है।

30 सितंबर तक योगदान चुकाने पर ब्याज नहीं
पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान टाले गए अंशदान का योगदान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच किया जा सकता है। अंशधारकों को कोई पेनाल्टी स्वरूप ब्याज भी नहीं देना है। आमतौर पर 1 प्रतिशत का ब्याज देना होता है। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का योगदान भी साथ में किया जाए।

5 हजार रुपए महीना पेंशन
अटल पेंशन योजना में निवेशक को 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। पेंशन पूरी तरह टैक्स योग्य है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है।