GST : सोने पर 3 फीसद की दर से लगेगा टैक्स

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नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में सोने पर टैक्स की दरें तय कर दी गईं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सोने पर 3 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। सोने पर टैक्स की 3 फीसद की दर तय करने को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

मौजूदा समय में सोने पर करीब 2 फीसद का टैक्स लगता है। एक फीसद एक्साइट और 1 फीसद का वैट। हालांकि कुछ राज्य ऊंची दर पर वैट वसूलते हैं। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सभी राज्य सहमत: शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने पर सहमति जता दी है। साथ ही काउंसिल ने इस बैठक में ट्रांजिशन प्रोविजन और रिटर्न से जुड़े दो अहम नियमों को मंजूरी दे दी है।

किन कमोडिटी पर तय हुईं टैक्स की दरें:
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की इस बैठक में बिस्कुट, बीड़ी, फुटवेयर और रेडीमेड गारमेंट पर भी टैक्स की दरें तय कर दी गईं हैं।

क्या होगी टैक्स की दरें:

  • 500 रुपए से कम कीमत के फुटवेयर पर 5 फीसद और 500 रुपए से ऊपर के फुटवेयर पर 18 फीसद का टैक्स लगेगा।
  • रेडिमेड गारमेंट पर 12 फीसद का टैक्स लगेगा।
  • कॉटन टैक्सटाइल पर 5 फीसद का टैक्स लगेगा।
  • सभी तरह के बिस्कुट पर 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा।
  • बीडी पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, हालांकि इस पर सेस नहीं लगेगा।

क्यों अहम थी यह बैठक
आज की इस मीटिंग के एजेंडे में सोना, टेक्सोटाइल्स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्स़ रेट पर विचार करना शामिल था। साथ ही इसमें शेष बची कमोडिटी के लिए सेस की दर भी तय की जानी थी। इससे पहले श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक में बिस्किट, टेक्सीटाइल, फुटवियर, बीड़ी, तेंदू पत्ताद के साथ ही साथ कीमती धातुओं, मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थडर, सिक्कोंत और इमीटेशन ज्वैीलरी पर टैक्सऔ रेट को टाल दिया था।