GST: कपड़ों की धुलाई भी एक जुलाई से महंगी

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नई दिल्ली। जीएसटी के बाद धुलाई महंगी हो जाएगी। डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन और साबुन पर 28 पर्सेंट जीएसटी लागू होने के चलते कपड़ों की धुलाई अब महंगी हो जाएगी। वहीं, टूथपेस्ट, सोप बार और हेयर ऑइल पर 18 पर्सेंट का टैक्स लगेगा। इन आइटम्स पर अब तक 28 फीसदी की दर से टैक्स चार्ज होता था। इसके अलावा प्रॉसेस्ड फूड, घी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइट गुड्स और मोबाइल फोन भी महंगे हो सकते हैं।

28 फीसदी की दर से जीएसटी

20,000 करोड़ रुपये के डिटर्जेंट बिजनस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा, जबकि अब तक इस पर 22 पर्सेंट टैक्स ही लगता रहा है। मदर डेयरी (फ्रूट ऐंड वेजिटेबल्स) के सीएफओ मेघनाद मित्रा ने कहा, ‘घी पर टैक्स 5 पर्सेंट से बढ़कर 12 फीसदी तक पहुंच जाएगा।’ इसी तरह प्रॉसेस्ड फूड पर टैक्स की दर 12 पर्सेंट से बढ़कर 18 पर्सेंट हो जाएगी। कोला मेकर्स भी टैक्स की बढ़ी दरों को लेकर परेशान हैं।

सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 40 फीसदी तक टैक्स

सॉफ्ट ड्रिंक्स पर सेस समेत कुल 40 फीसदी तक टैक्स लगाने की तैयारी है। यही नहीं स्नैक्स जैसे रेडी-टु-ईट स्नैक्स भी 12 की बजाय 18 पर्सेंट टैक्स लगाए जाने से महंगे हो जाएंगे। रसना के सीएमडी पिरुज खामबट्टा ने कहा, ‘1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के साथ ही प्रॉसेस्ड फूड्स की कीमतें 5 से 6 पर्सेंट तक महंगी हो जाएंगी।’