GST : रिटर्न के तीन फॉर्म का प्रारूप जारी, मांगी जनता की राय

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नई दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने सोमवार को जीएसटी रिटर्न के लिए ‘सरल’ और ‘सहज’ नाम से दो फॉर्म के प्रारूप जारी कर दिए हैं। इन पर आम लोगों से राय मांगी गई है। इसके साथ ही जिन करदाताओं के खाते में कोई खरीद, आउटपुट टैक्स देनदारी या इनपुट क्रेडिट टैक्स की लेनदारी नहीं है, उनके लिए तिमाही में भरने वाले ‘निल’ रिटर्न फॉर्म का भी प्रारूप जारी किया गया है।

सीबीआइसी ने जीएसटी के तीन रिटर्न फॉर्म का प्रारूप जारी करते हुए कहा, “महीने में एक बार और तिमाही में दो बार ऐसे करदाता एसएमएस भेजकर निल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगी।”

छोटे करदाता ऐसे होंगे जिनके पास पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये का कारोबार होगा और वे सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर करों के मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सहज फॉर्म के जरिए ऐसे बिजनेस रिटर्न दाखिल कर पाएंगे जो सिर्फ उपभोक्ताओं को आपूर्ति (बीटूसी) करते हैं।

इसमें आउटवर्ड और इनवार्ड सप्लाई की डिटेल शामिल होगी, जिस पर रिवर्स चार्ज लागू होगा, साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए इसमें इनवार्ड सप्लाई की समरी भी शामिल होगी। इसके अलावा ऐसे बीटूसी बिजनेस को आपूर्ति की एचएसएन के आधार पर समरी दिखानी होगी और कर भुगतान एवं सत्यापन के साथ साथ ब्याज और लेट फी लायबिलिटी का विवरण भी देना होगा।