रीट्स और इनविट्स अब ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, सेबी ने बदले नियम

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नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने रीट्स और इनविट्स को इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सेबी ने बुधवार को नए नॉर्म्स नोटिफाई कर दिए, जिससे लचीले नियमों के माध्यम से इन ट्रस्ट्स के लिए डेट सिक्युरिटीज जारी करके फंड जुटाना आसान हो जाएगा।
 
लिस्टेड रीट्स और इनविट्स को होगा फायदा
इससे उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट्स) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) को फायदा होगा, जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, सेबी ने ऐसे ट्रस्ट्स की ग्रोथ को आसान बनाने के लिए रीट्स और इनविट्स के रेग्युलेशंस में भी संशोधन किया है।

डेट सिक्युरिटीज जारी कर सकेंगे रीट्स-इनविट्स
रेग्युलेटर के मुताबिक रीट्स और इनविट्स, ‘जिनकी यूनिट्स एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं, वे बोर्ड द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के तहत डेट सिक्युरिटीज जारी कर सकते हैं और उन डेट सिक्युरिटीज को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाएगा।’

बदली वैल्युअर की परिभाषा
सेबी ने कहा कि डेट सिक्युरिटीज का मतलब नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्युरिटीज होता है, जिसे ऋणग्रस्तता की स्थिति माना जाता है या पैदा होती है और इसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इनविस्ट्स व रीट की तरह सेबी के पास रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट या ट्रस्ट की सिक्युरिटीज शामिल होती हैं।

हालांकि इसमें सरकार द्वारा जारी बॉन्ड्स, सिक्युरिटी रिसीट्स और सिक्युरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रुमेंट्स शामिल होते हैं। सेबी ने रीट्स और इनविट्स दोनों के लिए वैल्युअर की परिभाषा में भी संशोधन किया है।
 
पब्लिक इश्यूज में भाग ले सकेंगे ये ट्रस्ट
रीट्स के मामले में सेबी ने रजिस्टर्ड एनबीएफसी, शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और इंटरनेशन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को ऐसे ट्रस्ट्स के पब्लिक इश्यूज में भाग लेने की अनुमति दे दी है। ऐसे इन्वेस्टर्स को इनविट्स में भाग लेने के लिए पहले से अनुमति है।

अब रीट को इसके तहत एक मात्र एसेट की जरूरत होगी, जिसके लिए अभी तक दो प्रोजेक्ट्स की शर्त थी। ऐसा इनविट्स के समान है। सेबी ने रीट्स को उल्लिखित होल्डिंग कंपनी को कर्ज देने की अनुमति भी दे दी है।