जोधपुर। जिले की करीब डेढ़ हजार से अधिक पत्थर कटिंग यूनिट्स को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। पॉल्यूशन विभाग से परमिशन के इंतजार में पेडिंग पड़े आवेदकों के साथ फ्रेश पत्थर कटिंग यूनिट्स को 1 जुलाई 21 से 31 दिसंबर 21 तक राहत दी गई है, जिसमें इन यूनिट्स को किसी प्रकार की कोई बैकलॉग फीस और पेनल्टी नहीं देनी होगी।
दरअसल लंबे समय से पत्थर कटिंग यूनिट्स का मामला अटका हुआ था। पॉल्यूशन विभाग में जोधपुर के ढाई सौ अधिक आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे। नियम के तहत पॉल्यूशन विभाग को पत्थर कटिंग यूनिट्स से बैकलॉग फीस लेनी थी और साथ ही पेनल्टी भी।
उसके पश्चात पॉल्यूशन विभाग से परमिशन मिल पाती लेकिन शहर में ऐसे कई पत्थर कटिंग यूनिट्स है, जो बिना परमिशन ही चल रही थी। दो-तीन साल चलाने के बाद उन्होंने परमिशन के लिए आवेदन किए थे। लेकिन पॉल्यूशन विभाग ने बीते सालों की बैकलॉग फीस और पेनल्टी राशि मांग ली। उसके बाद यह मामला फाइलों में चलता रहा।
वर्तमान में पॉल्यूशन विभाग के आरओ अमित कुमार ने पहल करते हुए पत्थर कटिंग यूनिट्स को राहत दिलाई है। जिले में सबसे ज्यादा पत्थर कटिंग यूनिट्स बालेसर क्षेत्र में है। यहां करीब छह हजार पत्थर खदानें भी है। सरकार के इस निर्णय से यहां के पत्थर उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या मिली राहत
- पॉल्यूशन विभाग अब पुराने परमिशन के लिए आए पत्थर कटिंग यूनिट्स आवेदकों से किसी प्रकार की कोई बैकलॉग फीस नहीं लेगा। साथ ही किसी प्रकार की पेनल्टी राशि भी नहीं लेगा।
- विभाग पुराने आवेदकों के साथ फ्रेश या पहली बार आवेदन करने वालों से भी 31 दिसंबर 21 तक किसी प्रकार की कोई बैकलॉक फीस या पेनल्टी नहीं लेगा।
लाने होंगे पूरे दस्तावेज
पॉल्यूशन विभाग का कहना है कि जहां-जहां पत्थर कटिंग यूनिट्स लगी है, चाहे वो लैंड कंवर्जन हो, क्वारी पर हो, माइनिंग लीज पर हो या रीको इंडस्ट्री एरिया में। इन सभी को अपनी लैंड के सही कागजात लाने होंगे।
पुराने-नए दोनों को फायदा
सरकार ने पत्थर कटिंग यूनिट्स के लिए बड़ी राहत दी है। अब पुराने आवेदन और फ्रेश आवेदको से किसी प्रकार की बैकलॉग फीस और पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। – अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, पॉल्यूशन विभाग
इन्हें देनी होगी पेनल्टी
वो पत्थर कटिंग यूनिट्स जो पहले से परमिशन ले चुके हैं और परमिशन को रिनुअल करना है। इन यूनिट्स को पेनल्टी देनी होगी।