राजस्थान में आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन; जानिए क्या बंद, क्या खुलेगा

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जयपुर। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने अप्रैल में पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा और अब सोमवार से 24 मई तक सम्पूर्ण lockaown घोषित किया है। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इमरजेंसी को छोड़ बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारैंटाइन करेगी।

लॉकडाउन में ये छूट

  • फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
  • पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
  • साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी।
  • डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत।
  • मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट।
  • माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं।
  • उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में छूट।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी।
  • शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

ये सख्ती बरती जाएगी

  • ट्रांसपोर्टेशन पर रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक। गांवों में भी इसी तरह की सख्ती। शहर से गांवों और गांवों से शहर में आवाजाही पर भी रोक। निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की मंजूरी नहीं।
  • वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।
  • 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • शादियों में 11 से ज्यादा मेहमान नहीं जुटेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह, डीजे, बारात, दावत की मंजूरी 31 मई तक नहीं। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
  • राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।