जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक लगा दी है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने को मंजूरी दे दी है। गांवों में मनरेगा के काम बंद रहेंगे।
5 मंत्रियों की कमेटी ने 31 मई तक शादी समाराेहों पर रोक लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। पांच मंत्रियों के ग्रुप ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट रखी, जिस पर सहमति बन गई। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया है। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया जाएगा।
शादी समाराहों पर रोक
शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल पर शादी की अनुमत लेनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
एडवांस लौटाना होगा
विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
10 से 24 मई तक के सख्त लॉकडाउन की गृह विभाग ने अलग से गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पहले से चल रही पाबंदियों को जारी रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। 17 मई तक के लिए पहले जारी प्रतिबंधों को जारी रखा गया है।
आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा
लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।
आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी पहले की तरह ही सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन— बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
परमिटेड कैटेगरी के अलावा आवागमन बंद
मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदीर रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा।
ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी
अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति
उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।