नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ में इंप्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम, 1976 के तहत अधिकतम बीमा रकम बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी है, जो अभी तक छह लाख रुपये थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टी बोर्ड ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में पिछले वर्ष नौ सितंबर को यह सीमा सात लाख तक बढ़ाने का फैसला किया था।
ईपीएफओ ने न्यूनतम बीमित राशि ढाई लाख रुपये रखी
योजना के तहत न्यूनतम बीमित राशि ढाई लाख रुपये रखी गई है, जिसे 14 फरवरी, 2020 के बाद भी जारी रखने का फैसला किया गया है।
अधिसूचना जारी होने के दिन से होगी लागू
श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सात लाख रुपये की यह अधिकतम सीमा अधिसूचना जारी होने के दिन से लागू होगी। न्यूनतम ढाई लाख रुपये की समयसीमा 14 फरवरी, 2020 को खत्म हो गई थी और इसे उसके अगले दिन यानी 15 फरवरी से लागू माना जाएगा।
मृत कर्मचारी के परिवार को EDLI का मिलेगा लाभ
बोर्ड ने पिछले वर्ष मार्च की बैठक में यह फैसला भी किया था कि अगर कर्मचारी ने मृत्यु के महीने से पहले 12 महीने तक की अवधि में एक से अधिक कंपनियों में काम किया है तब भी उसके परिवार को EDLI का लाभ मिलेगा।