राजस्थान में ई-वे बिल जारी करने की सीमा अब 1 लाख रुपए हुई

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जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को सरकार ने पचास हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने विगत दिनों अधिसूचना जारी कर दी है, जो एक अप्रैल से लागू हो गई।

अधिसूचना के अनुसार अब 1 लाख रुपए तक के माल परिवहन के लिए अब ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि को इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के उद्यमी व व्यापारी काफी समय से ई-वे बिल की सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे थे।