जयपुर। राजस्थान के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 11 जनवरी से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी रहेगी। 14 अप्रैल से प्रवेश पत्र जारी होंगे और 25 अप्रैल को परीक्षा होगी। अब यूजी या पीजी किसी एक स्तर में 50% या अधिक अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि रीट लेवल-1 में बीएड वाले शामिल नहीं हो सकेंगे।
लेवल-1 में बीएसटीसी ( डीएलएड ) वाले ही शामिल होंगे। बीएड वालों को रीट लेवल-2 में रखा जाएगा। गौरतलब है कि रीट परीक्षा में बीएड स्टूडेंट्स को भी लेवल – 1 परीक्षा में शामिल किए जाने की खबर के बाद बीएसटीसी कैंडिडेट्स इस बात से नाराज थे। इस मामले पर उन्होंने ट्विटर पर कैंपेन ( ‘लेवल1st_से B.ed को बाहर करो’ ) भी चलाया था।
डोटासरा ने किए ये बड़े ऐलान
- रीट परीक्षा का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाया है।
- बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे। बीएड वाले शामिल नहीं। क्योंकि बीएड वालों को लेवल-1 का शिक्षक बनने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है। प्रदेश में इसकी कोई संस्था नहीं।
- पहले रीट के लिए स्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड जरूरी था। अब बीएड के साथ स्नातक या पीजी में किसी भी एक में 50% अंक होने चाहिए।
- पहले भर्ती की मेरिट में लेवल-2 में रीट-आरटेट में अंकों का 70% व स्नातक के अंकों का 30% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी। अब शिक्षक भर्ती में लेवल-2 में रीट-आरटेट के अंकों का 90% व स्नातक के अंकों का 10% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी।
- पहले रीट में राजस्थान के जीके को प्राथमिकता नहीं थी। एनसीटीई के सिलेबस के आधार पर ही रीट का सिलेबस तय था। अब रीट में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, कला संस्कृति, इतिहास से जुड़े सवाल होंगे।
- कॉमर्स स्ट्रीम से बीए करने वाले भी रीट दे सकेंगे। इन्हें रीट लेवल-2 में सोशल स्टडीज विषय में शामिल किया जाएगा।
पात्रता अंकों में 5 से 20 फीसदी तक की छूट
इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में विभिन्न वर्गों को पासिंग मार्क्स में रियायत देने का ऐलान किया। कई वर्गों को पात्रता अंकों में छूट दी गई। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी अंकों तक की रियायत मिलेगी। रीट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं।
- सामान्य / अनारक्षित – 60 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
- अनुसूचित जनजाति (ST) – 55 (नॉन टीएसपी), 36 (टीएसपी)
- अनुसूचित जाति (SC), ओबीसी, एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग – 55 अंक (नॉन टीएसपी व टीएसपी)
- समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक – 50 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
- दिव्यांग – 40 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)
- सहरिया जनजाति – 36 अंक (टीएसपी व नॉन टीएसपी)