जीएसटी में पुराना क्रेडिट लेने के लिये दावा फार्म 21 अगस्त से

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जीएसटी से पहले के माल पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिये ट्रांस-आई फार्म होगा।

नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर जीएसटी के तहत इस व्यवस्था के लागू होने से पहले के माल पर चुकाये गये कर का लाभ लेने के लिये दावा फार्म 21 अगस्त से उपलब्ध होने की संभावना है। इसके लिये करदाताओं को 28 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करनी है। 

जीएसटी रिटर्न फार्म में इस व्यवस्था के लागू होने से पहले बेचे गये माल पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिये दावा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। सरकार ने कल इस संबंध में ऐसे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का और समय देते हुये 28 अगस्त तक का समय दे दिया है।

इन करदाताओं को हालांकि, नई व्यवस्था लागू होनें के बाद जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन पोर्टल पर 20 अगस्त तक कर का भुगतान करना है। एक जुलाई के बाद के कारोबार के लिये जीएसटीआर 3बी फार्म में रिटर्न दाखिल करना है जबकि जीएसटी से पहले के माल पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिये ट्रांस-आई फार्म होगा।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ट्रांजिसनल फार्म करीब करीब तैयार है और हम कल तक इसे अपलोड करने के लिये काम कर रहे हैं ताकि कारोबारी जल्द ही ट्रांस-आई को भरना शुरू कर सकें। वित्त मंत्रालय ने कल कहा था कि ट्रांस-आई फार्म जीएसटीएन वेबसाइट पर 21 अगस्त से उपलब्ध हो जायेंगे।