निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

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जयपुर। निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निजी स्कूलें 28 अक्टूबर की राजस्थान सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे। हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि जो भी विद्यायल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वे ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूलें खुलने के बाद जितना कोर्स संबंधित बोर्ड की ओर से तय किया जाएगा। उसी के अनुसार स्कूल फीस ले सकेगा। लेकिन, राज्य सरकार की इन सिफारिशों को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था।

राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों को समान कक्षा के लिए 40 प्रतिशत तक फीस कटौती करने का निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया था कि चूंकि सीबीएसई ने स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस को 30 घटा दिया है, इसलिए उनके स्कूल की ट्यूशन फीस में 30 फीसदी की कमी की जानी चाहिए। वहीं, राजस्थान बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत की कमी की है, इसलिए उन्हें शुल्क में 40 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।