लॉकर्स की सुरक्षा बैंकों की जिम्मेदारी -RBI

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नई दिल्ली।  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कस्टमर्स के लॉकर्स की सुरक्षा सुनिश्चत करने को कहा है। बैंकों को आदेश दिया गया है कि लॉकर्स सुरक्षित रहें और इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो, जो बैंकों को लॉकर धारकों द्वारा किए गए दावों के लिए उत्तरदायी बना सकता है। यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी गई।

इसके अलावा फेयर ट्रेड रेग्युलेटर सीसीआई (कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया) लॉकर सर्विस उपलब्ध कराने में बैंकों द्वारा कथित व्यवसायिक गुटबंदी की जांच भी कर रहा है।

राज्यसभा में दिए एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फाइनैंशल सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विशेष सर्कुलर नहीं है जो लॉकर्स से सामानों की चोरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए कहता हो।

जेटली ने कहा, ‘आरबीआई की ओर से बैंकों को सलाह दी गई है कि लॉकर्स की सुरक्षा बैंकों की जिम्मेदारी है और लॉकर्स की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही ना हो जो कि संबंधित बैंक को लॉकर होल्डर्स के क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाएगा।’

गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में कहा था कि लॉकर में जमा सामान के चोरी या नुकसान होने पर बैंक कॉम्पेन्सेशन देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बैंकों ने तर्क देते हुए कहा था, ‘हमारा रिश्ता ग्राहक से मकान मालिक और किरायेदार जैसा है।’