सरकार ने यातायात से जुड़े दस्तावेजों की वैधता 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

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    नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते पहले कई महीनों तक लॉकडाउन रहा और उसके बाद अब अनलॉक हो रहा है तो भी बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो पा रहे। ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर के यातायात से जुड़े तमाम दस्तावेजों की समय सीमा (Validity of transport related documents extended) बढ़ाई है।

    एक बार फिर मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है, ताकि लोगों को यातायात दस्तावेजों से जुड़ी किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े।

    मंत्रालय ने कोरोना का कहर लगातार जारी रहने के हालात देखते हुए कहा है कि यातायात से जुड़े जिस भी दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।

    इससे लोगों को यातायात से जुड़ी सेवाएं लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके तहत फिटनेस, हर तरह का परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी किसी दस्तावेज की वैधता खत्म होने की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है।

    इससे पहले भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून 2020 को एडवाइजरी जारी की थी। यह एडवाइजरी भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के लिए थी। इससे पहले 30 सितंबर तक सभी दस्तावेजों के वैध होने की एजवाइजरी जारी की जा चुकी थी और अब ये वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।