कोरोना पॉजिटिव के घर से बाहर निकलने पर रोक, वरना दर्ज होगी FIR

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कोटा। कोरोना संक्रमण के चलते कोटा शहर के कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइड लाइन की पालना सख्ती से कराई जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने थाना वार समन्वय कई टीम गठित की हैं।

जिला कलक्टर के आदेशानुसार संबंधित थाना क्षेत्र में लगे हुए कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए ये टीम पॉजिटिव व्यक्ति की जांच करेगी कि वह घर से बाहर नहीं निकले और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करे। आदेशानुसार धारा-144 सीआरपीसी के तहत जारी आदेशों अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोजन दर्ज किया जाएगा।

उधर, शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद इसकी पालना नहीं करने के मामले में कोटा सिटी पुलिस ने रविवार को रात 10 बजे तक 478 चालान बनाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर प्रवीण जैन ने बताया कि इसमें बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर 114 लोगों के चालान बनाए गए, वहीं सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना पर 281 चालान बनाए। इसके अलावा शांतिभंग में 19 जनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 24 वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा विभिन्न मामलों में 10 जनों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सोमवार को लॉकडाउन में भी लगातार जारी रहेगी।