नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन तमाम सीनियर सिटिजन के देखभाल के लिए कदम उठाएं जो कोरोना महामारी के दौरान अकेले रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करे कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें ओल्ड एज पेंशन से लेकर उन्हें मास्क और सेनेटाइजर मुहैया कराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटिजन जो कोरोना काल में अकेले रह रहे हैं उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर सिजिटन जैसे ही सहायता मांगे उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह सीनियर सिटिजन की देखभाल करे। जो लोग अकेले हों उन्हें तमाम जूरूरी सामान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
अदालत ने कहा कि राज्यों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही सीनियर सिटिजन सहायता मांगते हैं उन्हें तुरंत सहायता मुहैया कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि वह कोविड के समय तमाम सुरक्षा उपाय बुजुर्गों को दिया जाना सुनिश्चित कराएं। ओल्ड एज होम में मास्क और पीपीटी किट से लेकर सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सीनियर एडवोकेट अश्विनी कुमार ने अर्जी दाखिल की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया है।