जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म पर फैसला

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की इस हफ्ते होने वाली बैठक में एंटी- प्रॉफिटियरिंग क्लॉज को लागू करने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा,जो कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी लोकसभा में दी है।

 अरुण जेटली नेतृत्व में होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल है, 5 अगस्त को होनी है। इस बैठक में 1 जुलाई से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) की समीक्षा की जाएगी।

एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून कहता है कि कम कर दरों के कारण कंपनियों को जो फायदा मिलने वाला है उसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए।

जीएसटी एक्ट के क्लॉज 171 के मुताबिक टैक्स की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण मिलने वाले लाभ को उपभोक्ताओं तक पास करना अनिवार्य है।

कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए चिंताओं का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि निर्माताओं का उपभोक्ताओं को करों में कमी के से मिलने वाले लाभों को पास करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर से कीमतों में कटौती का निर्णय दूसरे निर्माताओं की ओर से भी लिया जाएगा।

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 18 बैठकों के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण किया था। जीएसटी लागू होने के बाद भी काउंसिल एक बैठक कर चुकी है और यह काउंसिल की 20वीं बैठक होगी।