जयपुर। राजस्थान में सोमवार से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3.0 (lockdown-3) के लिए जारी निर्देशों में शराब दुकानें खोलने पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को शराब दुकानों के संचालन के बारे में आदेश जारी कर दिए। दुकान संचालन के दौरान कोरोना (corona) रोकथाम के उपायों की पालना अनिवार्य होगी।
वित्त (आबकारी) विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ग्रीन जोन में सभी दुकानों का संचालन हो सकेगा। ऑरेंज जोन वाले जिलों में कर्फ्यूग्रस्त, कंटेनमेंट एरिया को छोड़ कर अन्य स्थानों स्वीकृत दुकानों तथा रेड जोन जिलों में कर्फ्यूग्रस्त,कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर स्वीकृत दुकानों का संचालन किया जाएगा। सभी स्थानों पर सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा।
मानदंडों की करनी होगी पालना
वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। दुकान संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर के उपयोग, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक और कोविड 19 प्रोटोकॉल सभी मानदंडों की पालना करनी होगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान-
- शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी
- दुकान संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंस पूरा ध्यान रखना होगा
- एक बार में एक दुकान पर सिर्फ 5 ही ग्राहक लाइन में खड़े हो सकेंगे