नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय की तरफ से रुपे कार्ड और UPI ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत अब 1 जनवरी से इससे पेमेंट करने पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी बिजनस का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसे पेमेंट के ये दो ऑप्शन जरूर रखने होंगे। अगर कंपनियां 31 जनवरी तक इस सुविधा की शुरुआत नहीं कर पाती हैं तो 1 फरवरी से रोजाना 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
क्या होता है MDR चार्ज?
एक ग्राहक जब दुकानदार POS टर्मिनल से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है तो मर्चेंट को अपने सर्विस प्रोवाइडर को एक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिसे एमडीआर शुल्क कहते हैं। क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन लेनदेन पर भी इस शुल्क को देना पड़ता है।