नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने करदाताओं की सहूलियत के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को आयोजित 38वीं बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि जीएसटी के तहत करदाताओं की शिकायत के निवारण का एक तंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह तंत्र जीएसटी से जुड़े विशेष और सामान्य मुद्दों पर शिकायतों से निपटाने का काम करेगा।
जोन, राज्य स्तर पर जीआरसी
जीएसटी परिषद जोन और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियां (जीआरसी) गठित करेगी। इसमें केंद्र और राज्य कर अधिकारियों के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और अन्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हितधारक शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि समिति का गठन दो साल के लिए किया जाएगा।
शिकायतों का करेगी निवारण
समिति का काम करदाताओं की सभी शिकायतों और मुद्दों की जांच पड़ताल करना और उन्हें हल करना है। इसमें जीएसटी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दे और प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं।
विशिष्ट एवं सामान्य दोनों शिकायतों के लिए
यह विशिष्ट एवं सामान्य दोनों प्रकार की शिकायतों के लिए होगा। समिति की बैठक हर तिमाही में एक या उससे ज्यादा बार आयोजित की जा सकेगी। बयान में कहा गया है, ‘जीएसटी नेटवर्क ऐसी सभी शिकायतों और उनके निस्तारण को रिकॉर्ड करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगा।’