नेहरू खानदान पर टिप्पणी के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी को जेल

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बूंदी। स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार की महिलाओं पर अभद्र व अश्लील टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में बिगबॉस फेम अभिनेत्री पायल रोहतगी को बूंदी पुलिस ने सोमवार सुबह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। रोहतगी को रविवार सुबह अहमदाबाद (गुजरात) में डिटेन किया था। मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए 24 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। अब उन्हें 9 दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा।

इससे पूर्व अभिनेत्री ने बूंदी न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी की जमानत ख़ारिज होने के बाद जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई वह रो पड़ी। पायल के वकील भूपेंद्र सक्सेना का कहना है की वह अपर कोर्ट में अपील करेंगे।

प्रकरण के अनुसार, राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चर्मेश शर्मा के इस्तगासे पर बूंदी के सदर थाने में आइपीसी व आइटी एक्ट में 10 अक्टूबर 2019 को अभिनेत्री रोहतगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। बूंदी पुलिस ने अभिनेत्री रोहतगी को ई-मेल के जरिए दो बार नोटिस भेजकर अनुसंधान के लिए बूंदी तलब किया था।

रोहतगी के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी जाकर नोटिस दिया गया, लेकिन अभिनेत्री ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वह पुलिस के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुई। मामले में पुलिस ने अभिनेत्री के खिलाफ आइपीसी व आइटी एक्ट में अपराध प्रमाणित मान लिया।

बूंदी सदर थाना पुलिस प्रभारी लोकेन्द्र पालीवाल की अगुवाई में शनिवार को अहमदाबाद पहुंची। रविवार सुबह रोहतगी को उसके आवास से हिरासत में ले लिया। बाद में उसे साथ लेकर बूंदी रवाना हो गए। इस मामले में बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस को भी पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगे थे।

रोहतगी ने अपने वकील के माध्यम से बूंदी कोर्ट में 12 दिसम्बर को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर 13 दिसम्बर को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई। उक्त मामले में पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश की थी।

क्या कहा था पायल रोहतगी ने?
ऐक्ट्रेस पायल रोहतगी ने स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। पायल ने एक विडियो जारी कर दावा किया था, ‘मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार ट्रिपल तलाक के खिलाफ इसलिए था क्योंकि मोतीलाल नेहरू की पांच पत्नियां थीं। साथ ही मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के सौतेले पिता थे।’ पायल ने अपने दावे के पीछे ऐलिना रामाकृष्णा द्वारा लिखी एक बायोग्राफी का भी हवाला दिया।

पायल को दो साल तक की हो सकती है सजा
पायल के खिलाफ आईपीसी की धारा- 504,505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एडवोकेट राजकुमार माथुर व चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक इन धाराओं में 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। यह नॉन वेलेबल अपराध है, यानी इन धाराओं में जमानत सीधे थाने में नहीं हो सकती, आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना पड़ता है।