नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को मोटर यान (संशोधन) बिल-2019 को मंजूरी दे दी। इसमें रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सरकार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से पेश आएगी। चाहे ड्राइविंग के दौरान ओवर स्पीड का मामला हो, बिना हेल्मेट या बिना बेल्ट या फिर नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो जुर्माने का पैसा कई गुना तक बढ़ाने की तैयारी है।
कुछ मामलों में सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का प्रावधान रखा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि जो भी वाहन एंबुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीकर और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। ओवरलोडिंग कर वाहन चलाने वाले वाहनों पर 20,000 रुपए का फाइन लगेगा।
लोकसभा के बाद यह बिल अब राज्यसभा में जाएगा
किसी किशोर के ड्राइविंग दौरान सड़क पर कोई अपराध या हादसा होने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। लोकसभा के बाद यह बिल अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद यह देश में कानून की शक्ल अख्तियार करेगा।
सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया। निचले सदन में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन बिल के जरिए राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है।।
जानिए नियमों उल्लंघन करने पर पहले कितना जुर्माना लगता था और अब कितना लगेगा
धारा-जुर्म | पहले जुर्माना (रु.) | अब जुर्माना/सजा (रु.) |
177 सामान्य चालान | 100 | 500 |
181 लाइसेंस के बिना ड्राइविंग | 500 | 5000 |
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग | 500 | 10,000 |
183 तेज स्पीड से गाड़ी चलाना | 400 | हल्के वाहन 1000 मध्यम 2000 |
184 खतरनाक ड्राइविंग | 1000 | 5000 |
185 नशे में ड्राइविंग | 2000 | 10,000 |
194 बी सीट बेल्ट | 100 | 1000 |
194 सी दोपहिया में ओवरलोडिंग | 100 | 3000, 3 माह लाइसेंस सस्पेंड |
194 डी बिना हेल्मेट | 100 | 1000, 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड |
194 ई इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना | 00 | 10,000 |