नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे भी आयकर रिटर्न भर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि फिलहाल पैन हासिल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में आधार से जुड़े प्राइवेसी के मामले में आखिरी फैसले पर तय होगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार से लिंक न किए गए पैन को तब तक अवैध नहीं ठहराया जा सकता जब तक संविधान पीठ यह निर्धारित नहीं कर देती कि आधार, व्यक्ति की निजता केअधिकार का उल्लंघन है या नहीं? सरकार के मुताबिक, करीब 115 करोड़ लोगों के पास आधार है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आधार से लिंक न करने पर पैन को अवैध करार देने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
अदालत ने कहा है कि यह जरूर है कि फर्जी पैन कार्ड होना खतरे की बात है लेकिन सरकार को आधार को पैन से लिंक करने से होने वाले परिणामों पर विचार करना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि जिनके पास आधार है उन्हें इसे पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार से संबंधित अधिकारियों या ठेकेदारों द्वारा डेटा लीक करने की आशंका न हो।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आयकर अधिनियम की धारा-139 एए को सही ठहराते हुए कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार के साथ पैन को जोड़ने के मामले में सरकार के आदेशों पर रोक लगा दिया है, जब तक की संविधान बेंच का फैसला न आ जाए।
पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक:
- आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर एक नया लिंक शुरु किया है।
- इस लिंक के माध्यम से लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में आसानी होगी।
- इस लिंक को ओपन करते ही एक पेज ओपन होगा। इसमें बाईं ओर सर्विसेज के ठीक नीचे लिंक आधार (न्यू) का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इसको क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी।इसमें आपको मांगी गई जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने सही सही नाम का उल्लेख करना होगा।
- इसके ठीक नीचे एक कैप्चा होगा जिसे आपको भरना होगा। इसके ठीक नीचे लिंक आधार का एक बटन आपको दिखाई देगा।
- इस बटन पर सबमिट करते ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।