ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चला सकेंगे गाड़ी, नहीं कटेगा चालान

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चेन्नई। अगर आपने गाड़ी चलाते समय अपने ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस की जगह उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रखा है, तो भी आपका चालान नहीं कट सकता है। जी हां, अब यह आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ऑरिजिनल लाइसेंस की हार्ड कॉपी हो। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2018 को इस संशोधन के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी जानकारी बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट की दी गई।

दरअसल, 24 अगस्त 2017 को मद्रास के ट्रैफिक प्लानिंग सेल के अडिशनल डीजीपी की ओर से जारी एक ज्ञापन के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस ज्ञापन में कहा गया था कि बिना ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 और 171 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इस मामले को लेकर कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल की गई, जिसमें सोशल ऐक्टिविस्ट ट्रैफिक रामास्वामी और ऑल इंडिया कॉन्फेडेरेशन ऑफ गुड्स वीइकल ओनर असोसिएशन की पीआईएल भी थी। सोमवार को जस्टिस विनीत कोठारी और जस्टिस अनीता सुमंत की बेंच के पास यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान 19 नवंबर 2018 को जारी केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन की कॉपी पेश की गई, जो सभी प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और सचिवों के नाम जारी किया गया था।

नोटिफिकेशन में लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 139 में संशोधन का जिक्र किया गया था। इसके बाद बेंच ने केस को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा, ‘केंद्र सरकार के 2 नवंबर 2018 के संशोधन को देखते हुए अब इन पीआईएल का कोई मतलब नहीं है।’