नई दिल्ली। साल 2018 के नए महीने अक्टूबर में टीडीएस डिडक्शन से जुड़ा नियम भी बदलनेवाला है। इससे जुड़ी जानकारी सभी उन सरकारी, लोलक अथॉरिटी, लोगों को भेज दी गई है जो फिलहाल वैट के तहत टीडीएस काट रहे हैं। अब उन्हें जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस लेना होगा। इसकी दरें 1% CGST और 1% SGST होगी।
डिडक्टर को खुद को जीएसटीएन के वेबसाइट www.gst.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने इनकम टैक्स टैन नंबर का इस्तेमाल करना है। यह नंबर वही होगा जो इनकम टैक्स टीडीएस काटने के लिए किया जाता है।
जो अमाउंट काटा जाएगा उसे डिडक्टर को महीना खत्म होने के बाद दस दिन के भीतर सरकार के पास जमा करवाना होगा। डिडक्टर GST-TDS रिटर्न को फॉर्म GSTR-7 के अंतर्गत भरेगा।
इतना ही नहीं, डिडक्टर देनेवाले को एक GST-TDS सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। इसे GSTR-7A कहा जाता है। यह GST-TDS रिटर्न भरने के बाद 5 दिन के अंदर-अंदर जारी करना होगा। इसे न दिए जाने पर प्रति दिन के हिसाब से 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।