जीएसटी के तहत दूरसंचार सेवाएं होंगी महंगी

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नयी दिल्ली। दूरसंचार सेवाएं माल एवं सेवा कर (जीएसटी)  के अंतर्गत महंगी होंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा है।वित्त मंत्री अरूण जेटली ने श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं पर मानक 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनियांे ने जीएसटी दर को लेकर अप्रसन्नता जतायी और कहा कि दूरसंचार सेवा ग्राहकों के लिये महंगी होंगी और डिजिटल इंडिया तथा डिजिटल भुगतान जैसी सरकार की परियोजनाएं प्रभावित होंगी। फिलहाल दूरसंचार उपभोक्ताओं से उनके फोन बिल 15 प्रतिशत कर और उपकर लगता है।

मोबाइल उद्योग संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने एक बयान में कहा, दूरसंचार उद्योग ने एक महत्वूपर्ण सुधार के रूप में जीएसटी की सराहना की लेकिन हम 18 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने की घोषणा से नाखुश हैंं। उन्होंने कहा, हमने सरकार से क्षेत्र की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर गौर करने को कहा था  अधिक दर से दूरसंचार सेवाएं अधिक महंगी होंगी।