नई दिल्ली। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्य हैं और आपने नौकरी बदली है तो आपका पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी नई कंपनी को अपनी डिटेल मुहैया करानी होगी। यानी आपको अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रॉसेस भी नहीं शुरू कराना होगा। इसके बिना ही आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा।
ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस
आपने कोई कर्मचारी नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे कंपोजिट डिक्लेयरेशन फॉर्म यानी फार्म-11 भरना होता है। इसके अलावा उसे नई कंपनी को अपने बारे में बेसिक डिटेल देनी होती है। कंपनी कर्मचारी से पुराना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर और पुराना पीएफ अकाउंट नंबर मांगती है।
आपकी नई कंपनी आपकी डिटेल एम्पलॉयर पोर्टल में एंटर करती है और अगर आपका यूएएन आधार और बैंक अकाउंट के साथ सीड कराया गया है और पिछली कंपनी ने इसे वेरीफाई किया है तो अपने आप ऑटो ट्रांसफर का प्रॉसेस शुरू हो जाएगा। इससे आपके पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउट में आ जाएगा। कर्मचारी को ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस की जानकारी एसएमएस से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
कैसे पूरा होगा ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस
कोई कर्मचारी ऑटो ट्रांसफर प्रॉसेस शुरू होने का एसएमएस मिलने के 10 दिन के अंदर प्रॉसेस रोकने की ऑनलाइन या ऑफलाइन रिक्वेस्ट नहीं करता है तो ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा हो जाएगा।
इसके लिए यह भी जरूरी है कि कर्मचारी की नई कंपनी ने उसके नए पीएफ अकाउंट में पहली पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया है। पुराने पीएफ अकाउंट की राशि ट्रांसफर हो जाने पर कर्मचारी को मोबाइल या ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी।
ऑटो ट्रांसफर के लिए जरूरी है यह स्टेप
अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो यह सुनिश्चत कर लें कि आपका यूएएन आधार और बैंक अकाउंट के साथ सीड है और आपकी पुरानी कंपनी ने इसे वेरीफाई कर दिया है। नौकरी बदलने के बाद नई कंपनी के पास कंपोजिट डिक्लेयरेशन फॉर्म यानी फार्म 11 जमा कराएं।
इसके बाद आपकी नई कंपनी एम्पलॉयर पोर्टल पर इन्फार्मेशन अपलोड करे। इससे ऑटो ट्रांसफर का प्रॉसेस शुरू हो जाता है। ऑटो ट्रांसफर का प्रॉसेस तभी पूरा होगा जब आपकी नई कंपनी ने आपके नए पीएफ अकाउंट में पहला पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया हो।