अब बैंकों के बेसमेंट में खुले लॉकर होंगे सील, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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नई दिल्ली। बैंकों को बेसमेंट में लॉकर रखने की जो तीन अवधि की छूट मिली हुई थी वो मियाद अब खुत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने तीन कोरपोरेशन को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि बेसमेंट में चल रहे लॉकर्स को सील कर दिया जाए। यह जानकारी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार है।

निगरानी समिति का कहना है कि उसने कोरपोरेशन को उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। समिति के एक सदस्य का कहना है कि हालांकि सभी बैंकों को तीन दिवसीय नोटिस भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकर्स सील होने पर ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीन सदस्य समिति ने मार्च में 30 जून तक के लिए इस तरह के बैंकों को समय दिया था कि वे बेसमेंट से लॉकर्स हटा दें।

निर्देश में कहा गया है, “अगर किसी बैंक को कानूनी रूप से या फिर बेसमेंट में लॉकर के इस्तेमाल के संदर्भ में संदेह होता है तो वह निगरानी समिति से संपर्क कर सकता है।” सदस्य ने बताया कि बैंक भी समिति से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकता है। अगर कोई बैंक अब से इन नियमों का उल्लंघन करता है तो तुरंत प्रभाव से इसपर कार्रवाई की जाएगी।