नई दिल्ली। GST के तहत इंट्रा स्टेट ई-वे बिल 3 जून से देश भर में अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने e-way बिल को 1 अप्रैल से लागू किया था। इसके तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा की वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए e-way बिल अनिवार्य किया गया है। हालांकि इंट्रा स्टेट e-way बिल अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ था, जो अब हो जाएगा।
इंटर स्टेट e-way बिल 1 अप्रैल से हुआ था लागू: सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को ले जाने के लिए e-way बिल यानी इंटर स्टेट e-way बिल 1 अप्रैल से शुरू किया था।
वहीं राज्यों के अंदर e – way बिल को 15 अप्रैल से लागू किया गया था। राज्यों के अंदर सामानों की आवाजाही के लिए e-way बिल को अभी तक 20 राज्य लागू कर चुके हैं। इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं।
CBIC ने जारी किया लेटर: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) की चेयरपर्सन बजाना सरन ने एक लेटर जारी कर कहा है कि 3 जून से इंट्रा-स्टेट e-way बिल अनिवार्य होगा। उन्होंने ऐसे राज्यों की GST अथॉरिटी से कहा है कि वह राज्यों से संपर्क में रहकर इस व्यवस्था को तय समय के अंदर लागू करें।
रोज 4.5 करोड़ e-way बिल जारी हो रहे: सरना ने कहा है कि e-way बिल सिस्टम 1 अप्रैल से लागू हो गया है और रोज औसतन 4.5 करोड़ e-way बिल जारी हो रहे हैं। इनमें से एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए 1.30 करोड़ e-way बिल जारी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि e-way बिल चंडीगढ़ में 25 मई से, पंजाब और गोवा में 1 जून से और महाराष्ट्र में 31 मई से लागू होगा।