नई दिल्ली।अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने मोबाइल ऑप्रेटर्स को निर्देश जारी करके पहचान के अन्य साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने के लिए कहा है। टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
27 अप्रैल को टीओआई में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि जिनलोगों के पास आधार नहीं होता है, उनको सिम कार्ड नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
सुंदराजन ने टीओआई को बताया, ‘मंत्रालय की ओर से सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में वे उनको सिम देने से मना नहीं करें। हमने उनको केवाईसी (नो योर कस्टमर) के अन्य फॉर्म्स और दस्तावेज स्वीकार करने को कहा है।’
मोबाइल कंपनियां टेलिकॉम विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के आधार पर आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन पर जोर देती थीं। टेलिकॉम विभाग का कहना था कि उसने लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये निर्देश जारी किए थे लेकिन शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।
आधार मामले से न सिर्फ स्थानीय निवासी प्रभावित हुए थे बल्कि एनआरआई और देश आने वाले विदेशियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चूंकि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, मोबाइल कंपनियों के रिटेलर्स ने उनको सिम कार्ड बेचना बंद कर दिया था।
मोबाइल ऑप्रेटर्स की ओर से अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘जब इसको लागू करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है तो रिटेलर्स द्वारा आधार के बगैर सिम कार्ड न दिया जाना पूरी तरह अवांछित है।’