सलमान की जमानत पर कल होगा फैसला, एक दिन और जेल में

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जोधपुर। कांकणी काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा पाए बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान को आज की रात भी जोधपुर की सेंट्रल जेल में गुजरानी होगी। तमाम तैयारियों-दलीलों के बाद भी सलमान के वकील उन्हें जोधपुर सेशन्स कोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत दिलाने में नाकाम रहे।

करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला शनिवार सुबह तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अब कल साढ़े 10 बजे उनकी सजा पर सुनवाई होगी। सलमान की जमानत टलवाने में विरोधी पक्ष के वकीलों की सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाने की दलील का अहम रोल रहा। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।

इस एक दलील से टली जमानत
सलमान के वकीलों के तर्कों के बीच बिश्नोई समाज के वकील ने दलील रखी की चूंकि सलमान को सजा तीन साल से ज्यादा की हुई है, इसलिए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। जज ने इस दलील का स्वीकार कर लिया।

वकील महिपाल बिश्नोई ने सुनवाई के बाद बताया कि क्योंकि यह मामला लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखा जाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सलमान की जमानत टलवाने की कोई मंशा नहीं थी। यह मामला गंभीर है, इसलिए हर पक्ष पर गौर किया जाना जरूरी है।

‘सलमान को भी मिले संदेह का लाभ’
वकीलों ने कहा कि अन्य आरोपियों की तरह सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील का कहना था कि इस फैसले को आने में 20 साल का समय लगा, ऐसे में उनके ये 20 साल भी सजा से कम नहीं थे। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में पेश हुए गवाहों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे भरोसे के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सलमान के कमरे से हथियार नहीं मिले हैं, साथ ही उनकी जिप्सी को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

संदेह के लाभ पर सवाल
बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि सलमान को पुराने केसों में संदेह का लाभ मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस केस में भी वह लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इससे पहले के केस और इस केस की परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है।

माना जा रहा था कि सलमान खान को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके प्राइमरी कारणों में सबसे अहम यह है कि दो दशक से चल रहे इस मामले में सलमान को खान को ट्रायल के दौरान जब भी समन जारी किया गया, वह हाजिर हुए हैं।