मुंबई। रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। खबरों के मुताबिक, आरबीआई ने नकली नोट का पता लगाने तथा उसे जब्त करने के मामले में कुछ निर्देश दिए थे, जिनका पालन नहीं किया गया।
केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने एक मार्च 2018 को एसबीआई पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नकली नोट का पता लगाने तथा उसे जब्त करने के मामले में उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।’
आरबीआई ने कहा कि उसने नकली नोट नियमन को लेकर एसबीआई के मामले में नियामकीय अनुपालन को लेकर सेवा में कमी पाई है। नियामक ने देश के सबसे बड़े बैंक की दो शाखाओं के‘करंसी चेस्ट’ की जांच की और पाया कि नकली नोट का पता लगाने और उसे जब्त करने को लेकर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
केंद्रीय बैंक ने इस बारे में पांच जनवरी 2018 की तारीख से एक नोटिस देकर निर्देशों का पालन नहीं करने का कारण पूछा था। बैंक के जवाब के बाद केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया।