आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वालों के खिलाफ विधेयक मंजूर

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नई दिल्ली। हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भागने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों से निपटने के लिए मोदी कैबिनेट ने ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018’ को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इसकी मदद से भगोड़ा लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। देश में लूट को अंजाम देकर भागने और कानून का मजाक बनाने की इजाजात नहीं दी जा सकती है। सरकार ने बजट 2017-18 में घोषणा की थी कि आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी।

पिछले कई महीनों से इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। इस विधेयक के तहत 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाले अपराध में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें विदेशों में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है हालांकि इसके लिए संबंधित देश के सहयोग की भी जरूरत होगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने नैशनल फाइनैंशल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि NFRA इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर के रूप में काम करेगा। सेक्शन 132 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके फर्म की जांच को लेकर NFRA का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगा।