नई दिल्ली। अगर आपके प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक हैं तो आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब 10 लाख रुपए से अधिक के पीएफ क्लेम के लिए फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा।
संगठन ने क्लेम सेटेलमेंट में फ्रॉड की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया है। इसका मतलब है कि अब आप 10 लाख रुपए से अधिक पीएफ अमाउंट ऑफलाइन मोड में क्लेम नहीं कर पाएंगे।
5 लाख से ज्यादा का है पेंशन क्लेम
इसके अलावा अगर आपके इंम्पलाईज पेंशन स्कीम अकाउंट यानी ईपीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए से अधिक हैं तो भी आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। इसके लिए भी आप फिजिकल फॉर्म के साथ आवेदन नहीं कर पाएंगे। एम्पलॉयर इम्पलाई के पीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कंट्रीब्यूट करता है। इसका 8.66 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है।
फ्रॉड का नहीं रहेगा रिस्क
ईपीएफओ के सेंट्रल पीएफ कमिश्नर वीपी जॉय ने बताया कि 10 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ क्लेम में फ्रॉड का रिस्क रहता है। ऐसे में फ्रॉड के जोखिम को कम करने के हमने यह कदम उठाया है। ऑनलाइन मोड में पीएफ क्लेम के लिए वही क्लेम कर पाएगा जिसका आधार सिस्टम में होगा। ऐसे में किसी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रहेगी।
उमंग ऐप से कर सकेंगे आवेदन
वीपी जॉय का कहना है कि 10 लाख रुपए से अधिक पीएफ क्लेम के लिए मेंबर्स मोबाइल से उमंग ऐप के जरिए क्लेम सेटेलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कंप्यूटर के जरिए भी पीएफ क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका दावा है कि इस कदम से मेंबर्स आसानी से मोबाइल के जरिए पीएफ क्लेम सेटल करा सकेंगे।
पीएफ मेंबर का बैंक अकाउंट ईपीएफओ के डाटा बेस में जरूरी
ऑनलाइन मोड में क्लेम सेटेलमेंट के लिए जरूरी है कि पीएफ मेंबर्स का बैंक अकाउंट ईपीएफओ के डाटा बेस में हो। और ईपीएफओ का सिस्टम क्लेम सेटेलमेंट के पहले बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेगा। इसके बाद ही क्लेम सेटेल होगा। यानी अगर किसी का बैंक अकाउंट ईपीएफओ के डाटा बेस में नहीं हैं तो उसका क्लेम सेटेल नहीं होगा।
अभी क्या होता है
मौजूदा समय में ईपीएफओ मेंबर्स पीएफ या ईपीएस क्लेम के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं। यानी ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन क्लेम सेटेलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपने ऑफिस में या सीधे ईपीएफओ के ऑफिस में क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं।