नई दिल्ली। Vivad Se Vishwas Scheme: इनकम टैक्स विभाग (IT department) ने विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत टैक्स विवादों के निपटारे और ब्याज व पेनल्टी में छूट पाने के लिए घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स 31 जनवरी 2025 से पहले अपने टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी।
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना (DTVSV) के नियमों के अनुसार, अगर कोई टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2024 तक घोषणा दाखिल करता, तो उसे सिर्फ 100% विवादित टैक्स की राशि चुकानी होती। ऐसे मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाती। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने यह समय सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है, ताकि करदाताओं को और समय मिल सके। इसका मतलब है कि अब टैक्सपेयर्स 31 जनवरी 2025 से पहले विवादित टैक्स की राशि चुका सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी 2025 या उसके बाद दायर की गई घोषणाओं के लिए करदाता को विवादित टैक्स डिमांड का 110% भुगतान करना होगा। यह योजना उन सभी अपीलों पर लागू होगी जो 22 जुलाई 2024 तक लंबित हैं, भले ही उन्हें बाद में वापस लिया गया हो या निपटा दिया गया हो।
लंबित विवादों को सुलझाने का मौका
‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत, करदाता और कर विभाग के बीच लंबित विवादों को सुलझाने का मौका दिया जा रहा है। यह योजना उन मामलों पर लागू होगी जो 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं। इसमें 2.7 करोड़ कर विवाद शामिल हैं, जिनकी कुल राशि ₹35 लाख करोड़ है। यह योजना सबसे पहले केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 20 सितंबर को इसे अधिसूचित किया, और यह 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई।
योजना के तहत, ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए निपटान राशि पुराने अपीलकर्ता की तुलना में कम होगी। इसके अलावा, अगर करदाता 31 जनवरी 2025 तक अपनी घोषणा फाइल करता है, तो उसे कम राशि का भुगतान करना होगा, जबकि इसके बाद फाइल करने पर अधिक राशि देनी होगी।
आयकर विभाग ने जारी किए FAQs
आयकर विभाग ने ‘डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024’ (DTVSV Scheme, 2024) पर नए और अपडेटेड FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) जारी किए हैं। यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में आयकर विवादों को सुलझाने के लिए घोषित की गई थी।
योजना के तहत टैक्स अपील शामिल
- विवाद से विश्वास योजना, 2024 (DTVSV Scheme, 2024) के तहत धारा 89 में बताया गया है कि अपीलकर्ता (Appellant) कौन-कौन हो सकते हैं। यह विवरण वित्त (नंबर. 2) अधिनियम, 2024 के अध्याय IV में दिया गया है।
- यह योजना उन लोगों के लिए है जो आयकर से जुड़े मामलों में अपील कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके मामले जल्दी और आसानी से सुलझ जाएं।
- अगर किसी करदाता की अपील 22 जुलाई 2024 को लंबित थी और वह टैक्स विवाद समाधान योजना (DTVSV) 2024 के तहत पात्र है, तो अपील के बाद निपटारा होने के बावजूद करदाता इस योजना के तहत घोषणा दाखिल कर सकते हैं।