नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) जिसने नई कर व्यवस्था की तकनीकी सेटअप तैयार किया है ने बताया कि उसने अपने पोर्टल पर एक नया विकल्प उपलब्ध करवाया है जिसकी मदद से टैक्सपेयर जीएसटीआर-1 भरते समय मंथली और क्वार्टरली विकल्प का चयन कर पाएंगे।
किसे मिलेगा तिमाही रिटर्न का फायदा: इस नए विकल्प का फायदा उन कारोबारियों को मिलेगा जिनका पिछले वित्त वर्ष में कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का रहा है या फिर इतना टर्नओवर चालू वित्त वर्ष में होने का अनुमान है वो इस विकल्प (तिमाही रिटर्न) का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म GSTR-1 एक करदाता की सभी बिक्री का सारांश देता है।
यह फैसला जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक ही किया गया है। इस विकल्प के मिल जाने के बाद करदाता प्रासंगिक रिटर्न अवधि के लिए GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि करदाता जो तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें ड्रॉप डाउन मेनू से तिमाही के अंतिम महीने का चयन करना होगा।
इसके अलावा, सभी करदाता, जो मासिक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनते हैं वो अब अगस्त से नवंबर तक जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं। पिछले महीने का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
जीएसटीएन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों,करदाताओं और हितधारकों को जीएसटी कार्यान्वयन के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवा मुहैया करवाए। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था।