लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 12.5% ​​किया, छूट सीमा 1.25 लाख रु. प्रति वर्ष की

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नई दिल्ली। Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 7वां बजट पेश किया है। सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का एलान किया है। F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.01% से बढ़ाकर 0.02% किया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में यह बढ़ोतरी 23 जुलाई से लागू होगी।

कैपिटल गेन टैक्स कितना बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में साफ किया है कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अब 10% से 12.5% ​​कर दिया गया है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, कैपिटल गेन के लिए छूट की सीमा को 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।

शेयर बाजार धड़ाम
कैपिटल गेन टैक्स पर हुए एलान के बाद दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर बीएसई का सेंसेक्स 631.61 अंक या 0.78 % गिरने के बाद 79,870.47 स्तर पर आ गया है। वहीं, एनएसई का निफ्टी 151.95 अंक या 0.62% की गिरावट के बाद 24,357.30 स्तर पर है।