पेटीएम FASTag नहीं चलेगा, ग्राहकों को दूसरे बैंक से बदलने की सलाह

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद जमा या भुगतान की सेवा नहीं दे पाएगा

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की तमाम बंदिशें और पाबंदी इसी शनिवार से लागू हो जाएंगी। पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को भी किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन पाबंदियों का पूरा ख्याल रखना होगा। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को जमा और उधारी की सुविधा नहीं दे पाएगा। साथ ही ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में पैसा भी जमा नहीं कर पाएंगे।

इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा​धिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम के फास्टैग लेने वाले ग्राहकों को शुक्रवार से पहले दूसरे बैंक से जुड़ा फास्टैग लेने की सलाह दी है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्हें जुर्माना या दोगुना शुल्क न देना पड़े। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की थी, जिसमें कहा गया था, ‘ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड को छोड़कर किसी तरह के जमा या भुगतान की अनुमति नहीं होगी।’

मगर जब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में रकम बची रहती है तब तक ग्राहक उसका इस्तेमाल कर सकता है। पेटीएम वॉलेट के ग्राहकों के मामले में भी ऐसा ही होगा। ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में जमा पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या दूसरे वॉलेट अथवा बैंक खाते में भेज सकते हैं। मगर 15 मार्च के बाद पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं डाल सकेंगे।

नियामक ने यह भी स्पष्ट किया था कि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वेतन भी नहीं जमा हो सकेगा और न ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा उपलब्ध होगी। नियामक ने ग्राहकों को असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक में वैक​ल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया था।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर भी ये बंदिशें रहेंगी। बैंकिंग नियामक ने पहले 29 फरवरी से बंदिशें लागू होने का ऐलान किया था मगर ग्राहकों और व्यापारियों को वैक​ल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय देते हुए इन्हें 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था।

इस बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने आज परामर्श जारी कर कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध के कारण प्रतिभूति बाजार में लेनदेन पर असर पड़ सकता है मगर यह केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पंजीकृत खातों वाले निवेशकों के मामले में ही होगा।

बीएसई ने कहा, ‘निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी बैंकिंग की ​स्थिति जांच लें और रिजर्व बैंक के निर्देशों के कारण लेनदेन में किसी भी समस्या से बचने के लिए दूसरे बैंक के खाते को लिंक करें।’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग खरीदने वाले ग्राहक अपने वॉलेट में शेष रा​शि जमा रहने तक उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद उसमें पैसे जमा करने की सुविधा नहीं होगी। इसलिए उन्हें अन्य बैंक से फास्टैग लेने की सलाह दी गई है। एनएचएआई पिछले कुछ हफ्तों से वाहन चालकों को पेटीएम के फास्टैग बदलने की याद दिला रहा है ताकि समयसीमा समाप्त होने पर टोल प्लाजा पर संचालन प्रभावित न हो।

पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग करने वाले दुकानदार और व्यापारी अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बजाय दूसरे बैंक से इसे लिंक करा चुके हैं तो 15 मार्च के बाद भी इसका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े उपकरण आगे काम नहीं करेंगे।