नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कर्ज लौटाने में चूक करने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की अगुवाई वाली यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) से 18.5 लाख रुपये की वसूली के लिए उसके बैंक खातों के अलावा शेयर और म्युचुअल फंड हिस्सेदारी को कुर्क करने का आदेश दिया है।
यह फैसला इसलिए लिया गया है कि यूबीएचएल उसके ऊपर लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही है। सेबी ने खुलासा नियमों को पूरा नहीं करने के लिए कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
कंपनी पर कुल बकाया 18.5 लाख रुपये हो गया है। इसमें 15 लाख रुपये जुर्माना और 3.5 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। इसके अलावा 1,000 रुपये वसूली की लागत है।
सेबी के 13 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार बैंकों, डिपाजिटरीज और म्युचुअल फंडों को यूबीएचएल के खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इन खातों में पैसा जमा कराने की अनुमति होगी।
बंबई शेयर बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2016 तक यूबीएचएल में निजी हैसियत से माल्या की हिस्सेदारी 7.91 प्रतिशत थी। वहीं विभिन्न इकाइयों के जरिये प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 52.34 प्रतिशत थी। माल्या 2 मार्च, 2016 को ब्रिटेन चले गए थे।