अब ताउम्र जेल में रहेगा कोचिंग छात्रा का हत्यारा

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कोचिंग छात्रा के हत्यारे गौरव जैन को कोर्ट में पेश करते हुए।
कोटा शहर को हिला देने वाले रामपुरा कोतवाली क्षेत्र के बजाज खाना में एक कोचिंग छात्रा से बलात्कार की कोशिश में विफल रहने के बाद उसकी हत्या करने वाले उसी के ट्यूशन टीचर गौरव जैन को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा।

-कृष्ण बलदेव हाडा –
कोटा। Killer Of Coaching Girl Student: राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने रामपुरा कोतवाली क्षेत्र में अपनी ही कोचिंग छात्रा की नृशंस हत्या करने के आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन को बुधवार को ताउम्र कैद की सजा से दंडित किया। अब आरोपी गौरव जैन मरने तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा।

कोटा के रामपुरा बजाज खाना क्षेत्र में साल 2022 में 13 फरवरी को आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन ने अपने घर पर ट्यूशन पढ़ने आई नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। छात्रा ने इस बात का विरोध किया तो उसकी गला घोट कर निर्मम हत्या कर डाली थी। आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन छात्रा के शव को फंदे से लटका कर मौके से भाग निकला था जिसे करीब 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।

इस हत्याकांड ने समूचे कोटा शहर को हिला कर रख दिया था और समाज के लगभग सभी तबके इस मामले को लेकर आंदोलित हो गए थे। पुलिस ने भी जनता के आक्रोश को देखते हुए मामले को काफी गंभीरता से लिया था और कोटा रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रविदत्त गौड़ के आदेश पर और पुलिस अधीक्षक शहर केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में कोटा शहर पुलिस की करीब 33 टीमें गठित की गई थी।

पुलिस ने कोटा, बूंदी, झालावाड़,टोंक, श्री महावीर जी,सवाई माधोपुर,जयपुर जिलों सहित मध्य प्रदेश,दिल्ली सहित कई अन्य स्थानों पर आरोपी गौरव जैन को तलाश किया। बाद में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह राठौड़ की अगुवाई में गठित विशेष जांच दल ने साइबर सेल की मदद से आरोपी गौरव जैन के बारे में पुख्ता जानकारियां एकत्र कर उसे वर्ष 2020 में 22 फरवरी को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी।

पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री शेखावत के आदेश पर इस मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत की गई थी और गौरव जैन की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया के नेतृत्व के लिए जयपुर से विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था ताकि आरोपी गौरव जैन को उसके जघन्य अपराध के लिए सजा दिलवाई जा सके।

आरोपी गौरव जैन को बुधवार को पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक ने शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा सुनाई यानी आरोपी गौरव जैन का जीवन मौत आने तक जेल में ही सजा कटेगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पुलिस वैन के अंदर बैठा अपना चेहरा छुपाता रहा। मृतका पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने से उन्हें न्याय मिला है और इस न्याय को दिलाने में शहरवासियों का साथ रहा है।