अभी तक 3 करोड़ ITR फाइल, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन, देरी पर लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली। ITR filing News: वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं और इनमें से करीब 91 प्रतिशत रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए जा चुके हैं।

आयकर विभाग ने बुधवार को एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं। इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-सत्यापन किया जा चुका है जो कुल रिटर्न का 91 प्रतिशत से अधिक है।

इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए जा चुके रिटर्न में से 1.50 करोड़ से भी अधिक रिटर्न प्रोसिड किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल तीन करोड़ आईटीआर जमा किए जाने का आंकड़ा सात दिन पहले ही हासिल किया जा चुका है।

नहीं बढ़ेगी डेडलाइन: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आमतौर पर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाई जाती रही है लेकिन इस बार आयकर विभाग ने इसकी संभावना से इनकार किया है। अगर आप इस समयसीमा तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम 1000 से 5000 रुपये तक की है।