आपदा अनुदान का फसल बीमा क्लेम में समायोजन का प्रावधान हटाया जाए

0
135

कोटा। भारतीय किसान संघ ने आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना में आपदा अनुदान राशि को बीमा क्लेम जोड़ने का विरोध किया है। भारतीय किसान संघ की ओर से प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराया गया।

प्रान्त प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि सरकार ने आपदा से फसलों में नुकसान पर देय आपदा अनुदान को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि में समायोजन करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय किसान संघ ने नवीन प्रावधानों को हटाकर पूर्व की ही बीमा और क्लेम देने की मांग की है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी से भी मिलकर आपदा अधिसूचना में किए गए इस प्रावधान को हटाने की मांग की है।

सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमल किशोर, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन शेयद अत्ता हसनैन, राजेंद्र सिंह, कृष्णा एस वत्स को भी ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा। प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा,जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा बीमा राशि को आपदा राहत राशि में समायोजन का आदेश किसानों के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। जिसे भारतीय किसान संघ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जाए।

किसानों को अपनी सम्पूर्ण रकबे के खराबे का आपदा राहत मुआवजा दिया जाए। अधिकतम दो हैक्टेयर का मुआवजा देने का प्रावधान न्याय संगत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा किसान का व्यक्तिगत अधिकार है। जो आपदा राहत में समायोजन नहीं हो सकता। यदि उक्त आदेश को सरकार द्वारा वापिस नहीं लिया गया तो भारतीय किसान संघ धरना, प्रदर्शन करके आन्दोलन करेगा।