जयपुर। राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिलों में गठित परिषद् के अध्यक्ष जिला कलक्टर एवं उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के साथ-साथ नामित सदस्य होंगे तथा संभागीय जिला मुख्यालय हेतु संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं अन्य जिला मुख्यालय हेतु जिला रसद अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परिषद् के अधिवेशन का समय और स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेंगे, किन्तु कम से कम दो अधिवेशन प्रतिवर्ष होंगे।